
Tamil Nadu तमिलनाडु: मानवाधिकार आयोग ने आदेश दिया है कि तमिलनाडु के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित वरिष्ठ डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहें।
2019 में, तिरुवन्नामलाई की एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा होने पर पास के मम्बक्कम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गई थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भारी रक्तस्राव के कारण उसे अरानी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।
इस मामले की जाँच करने वाले मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु सरकार को पीड़ित परिवार को तुरंत 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया। इस संबंध में, मानवाधिकार आयोग के सदस्य कन्नदासन ने आदेश दिया है कि गर्भवती महिलाओं को उचित उपचार प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित वरिष्ठ डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहें। उन्होंने यह भी कहा कि 108 एम्बुलेंस भी स्टैंडबाय पर होनी चाहिए।
उन्होंने आदेश दिया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वरिष्ठ डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहें और स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में समय-समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करें।





