तेलंगाना

हैदराबाद पुलिस ने अवैध सरोगेसी रैकेट का पर्दाफाश किया

Bharti Sahu
28 July 2025 5:08 PM IST
हैदराबाद पुलिस ने अवैध सरोगेसी रैकेट का पर्दाफाश किया
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हैदराबाद पुलिस
Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद सिटी पुलिस ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक अवैध सरोगेसी और शिशु बिक्री रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने हैदराबाद और आंध्र प्रदेश स्थित यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर के डॉक्टर और मालिक समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया।गिरफ्तार किए गए लोगों में यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर के मालिक डॉ. अथलुरी नम्रता पचीपाला (64), उनके सहयोगी पचीपाला जयंत कृष्णा (25), सेंटर में मैनेजर के रूप में कार्यरत सी. कल्याणी अच्चय्याम्मा (40), लैब टेक्नीशियन और भ्रूण विशेषज्ञ गोल्लामंडला चेन्ना राव (37), गांधी अस्पताल में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और कार्यरत डॉक्टर नरगुला सदानंदम (41), धनश्री संतोषी (38), मोहम्मद अली आदिक (38), और नसरीन बेगम (25) शामिल हैं, तीनों असम के मूल निवासी हैं।
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पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता दंपति ने अगस्त 2024 में प्रजनन और आईवीएफ परामर्श के लिए गोपालपुरम स्थित यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर से संपर्क किया था। वहाँ उनकी मुलाकात डॉ. नम्रता से हुई, जिन्होंने प्रजनन संबंधी जाँचों के बाद उन्हें सरोगेसी की सलाह दी। दंपति को नमूने लेने के लिए विशाखापत्तनम स्थित क्लिनिक की एक अन्य शाखा में भेजा गया और बताया गया कि सरोगेट का प्रबंध क्लिनिक द्वारा किया जाएगा और भ्रूण को सरोगेट में प्रत्यारोपित किया जाएगा।
उत्तरी क्षेत्र की डीसीपी एस रश्मि पेरुमल ने कहा, "नौ महीनों के दौरान, दंपति ने क्लिनिक को कई भुगतान किए और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में क्लिनिक द्वारा अपडेट दिए गए। जून 2025 में, शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि सरोगेट ने विशाखापत्तनम में सी-सेक्शन के माध्यम से एक लड़के को जन्म दिया है और उन्हें प्रसव शुल्क के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा और बच्चे को विशाखापत्तनम से ले जाना होगा।"
डीसीपी ने कहा कि शिकायतकर्ता विशाखापत्तनम पहुँची और बच्चे को उसके साथ दस्तावेज़ों के साथ सौंप दिया गया, जिसमें बच्चे का पंजीकरण दंपति द्वारा स्वयं जन्मा हुआ दिखाया गया था, जिससे एक गलत जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया गया था। डीसीपी ने कहा, "कुल मिलाकर, क्लिनिक ने दंपति से प्रक्रियाओं के लिए परामर्श शुल्क के रूप में 35 लाख रुपये से ज़्यादा लिए। बाद में, दंपति ने डीएनए टेस्ट कराया, जिसमें पता चला कि बच्चे का डीएनए उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाता। उन्होंने क्लिनिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी दस्तावेज़ देने से मना कर दिया गया और धमकाया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।"
रश्मि ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी डॉ. नम्रता बड़े पैमाने पर अवैध सरोगेसी और प्रजनन संबंधी घोटाला कर रही थीं। उन्होंने 1995 में चिकित्सा पद्धति शुरू की और 1998 से प्रजनन और आईवीएफ सेवाओं में कदम रखा। समय के साथ, उन्होंने अनैतिक और अवैध गतिविधियों में अपना विस्तार किया और झूठे वादों के तहत प्रत्येक ग्राहक से 20-30 लाख रुपये वसूले। "उसने अपने साथियों के साथ मिलकर, कमज़ोर महिलाओं, खासकर गर्भपात कराने वाली महिलाओं को निशाना बनाया और उन्हें पैसों के बदले गर्भधारण जारी रखने के लिए लुभाया। फिर इन नवजात शिशुओं को सरोगेसी से गर्भाधान के रूप में पेश किया जाता था, जिससे ग्राहकों को यह विश्वास हो जाता था कि ये बच्चे जैविक रूप से उनके हैं।"
बच्चे के असली माता-पिता (असम के मूल निवासी और हैदराबाद में रहने वाले) की पहचान की गई और विशाखापट्टनम में प्रसव की योजना बनाई गई। बच्चे को लेने के बाद, उन्हें एक मामूली रकम सौंप दी गई और दंपति को हैदराबाद वापस भेज दिया गया। बच्चा बेचने के आरोप में, असली माता-पिता का भी पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
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