
हैदराबाद: मेडचल-मलकाजगिरी जिले में बलात्कार और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटारे के लिए बनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए, 27 वर्षीय एक व्यक्ति को पॉक्सो मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी एतिकेला राजशेखर पर 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उसे पीड़िता (पीड़ित बच्चे) को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
15 दिसंबर 2019 को रात करीब 9:30 बजे, आरोपी ने कथित तौर पर 10 साल के एक बच्चे को - जो अपने घर के पास दोस्तों के साथ खेल रहा था - जबरदस्ती एक घर के अंदर खींच लिया। वहां उसने बच्चे के साथ मारपीट की, उसके कपड़े उतारे और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
जांच के दौरान, अलवाल पुलिस ने अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। जन्म प्रमाण पत्र के जरिए पीड़ित बच्चे की उम्र साबित की गई। घटना से पहले पीड़ित के साथ खेल रहे अन्य बच्चों के बयान दर्ज किए गए, जिससे मामले की पुष्टि करने वाले अहम सबूत मिले।
गांधी अस्पताल की मेडिकल जांच और रिपोर्ट ने भी पीड़ित के बयानों की पुष्टि की। इन अहम सबूतों ने अदालत के सामने आरोपी का अपराध साबित करने में बड़ी भूमिका निभाई।





