तेलंगाना: हैदराबाद सक्सेस स्कूल से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 3 FIR दर्ज

Hyderabad , हैदराबाद : हैदराबाद में सैदाबाद पुलिस ने सक्सेस स्कूल में हुई एक कथित घटना और उसके बाद इलाके में BJP नेताओं और समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में तीन अलग-अलग FIR दर्ज की हैं, अधिकारियों ने बताया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत दर्ज पहली FIR के अनुसार, BJP नेताओं और समर्थकों का एक ग्रुप कथित तौर पर 16 जुलाई को सैदाबाद में स्कूल के पास एक कथित टीचर-स्टूडेंट मुद्दे पर विरोध करने के लिए इकट्ठा हुआ था।
सब-इंस्पेक्टर बी ज्ञानेश्वर द्वारा दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि पेट्रोलिंग ड्यूटी पर रहते हुए, उन्हें सूचना मिली कि BJP नेता और समर्थक स्कूल के पास इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने कहा कि शांति और पब्लिक ऑर्डर भंग होने की संभावना थी, जिसके बाद 42 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैदाबाद पुलिस स्टेशन लाया गया। दूसरी FIR, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 324(4), 329(4) और 3(5) के तहत दर्ज की गई। यह FIR टॉलीचौकी के एक बिज़नेसमैन अब्दुल कवि ओबैद पटेल ने दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चार लोगों ने जानबूझकर सक्सेस स्कूल के मेन गेट को नुकसान पहुंचाया और 16 जुलाई को दोपहर करीब 1:30 बजे स्कूल में घुस गए।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस घटना से पैसे का नुकसान हुआ और स्टूडेंट्स और स्टाफ में डर पैदा हो गया। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच करने और स्कूल की सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्का करने की रिक्वेस्ट की। तीसरी FIR, BNS के सेक्शन 299 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 के तहत दर्ज की गई, जो सुप्रिया गौड़ ने अपने क्लास 2 के बेटे की तरफ से दर्ज कराई थी।
अपनी शिकायत में, उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग स्टाफ ने उनके बेटे को स्कूल एक्टिविटी या होमवर्क के हिस्से के तौर पर सूरह अल-फातिहा पढ़ने और सुनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने स्कूल डायरी में लिखे एक निर्देश का ज़िक्र किया जिसमें लिखा था "सूरह फ़ातेहा पढ़ो" और आरोप लगाया कि उनका बेटा रोते हुए घर लौट रहा था, और कह रहा था कि उस पर कुरान की नमाज़ें सीखने का दबाव डाला जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह काम उसके बच्चे की धार्मिक आज़ादी में दखल है और उसने स्कूल प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और संबंधित स्टाफ़ के ख़िलाफ़ जांच की मांग की। उसने यह भी अनुरोध किया कि यह पक्का करने के लिए कदम उठाए जाएं कि किसी भी बच्चे पर धार्मिक दबाव न पड़े।
पुलिस ने कहा कि यह मामला एक नाबालिग बच्चे से जुड़ा है और धार्मिक आज़ादी और पब्लिक पीस से जुड़ा है। तीनों मामलों में जांच शुरू कर दी गई है।
सैदाबाद पुलिस के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर बी ज्ञानेश्वर तीनों FIR के जांच अधिकारी हैं।





