
Telangana तेलंगाना : जब कोई अपराध होता है तो पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करती है। कुछ समय बाद कोर्ट जमानत दे देता है और कुछ मामलों में एक निश्चित रकम अदा करने को कहता है। रकम अदा करने के बाद ही कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आने का पात्र बनता है। कई गरीब कैदी यह रकम अदा करने में असमर्थ होते हैं और जमानत मिलने के बाद भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार 'गरीब कैदियों को सहायता' योजना के तहत आगे आई है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों के गृह विभाग के प्रधान सचिवों और जेल महानिदेशकों को पत्र लिखा है। इस योजना के तहत पात्र लोगों की सूची तैयार होने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय उनके द्वारा चुकाए जाने वाले जुर्माने का भुगतान करेगा। यह रिमांड पर लिए गए कैदियों के साथ-साथ सजा पाए कैदियों पर भी लागू होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।





