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Howrah होरह:हावड़ा-बंडेल लोकल ट्रेन में महिला यात्री का अपहरण कर हत्या के प्रयास के मामले में सबर अली उर्फ गुड्डू नामक बदमाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील अशोक साहा ने बताया कि 26 जून को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पंडा ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार दिया था। सोमवार को उसे सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना की शुरुआत 23 नवंबर 2018 को हुई थी। उस दिन रात 10:20 बजे हावड़ा-बंडेल लोकल ट्रेन हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हुई। अचानक सबर अली चलती ट्रेन के महिला डिब्बे में चढ़ गया। उसने महिला यात्री से सोने की अंगूठी और मोबाइल फोन छीन लिया। महिला ने जब उसे रोका तो सबर ने उस पर धारदार हथियार से कई बार वार किया। डिब्बे में सवार अन्य यात्रियों की चीख-पुकार के कारण ट्रेन टिकियापाड़ा के पास रुकी। उस समय बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर सब्बर अली को गिरफ्तार कर लिया गया।
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