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Kolkata कोलकाता:न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या में 'अपराध हुआ है'। चुनाव बाद हुई हिंसा मामले की सुनवाई गुरुवार को विचार भवन स्थित विशेष सीबीआई अदालत में हो रही थी। अदालत सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश ने यह टिप्पणी वहीं की।
इस दिन, एक आरोपी सुजाता डे की वकील ने ज़मानत के लिए आवेदन करते हुए कहा, "मेरा मुवक्किल 20 दिनों से जेल में है। वह 56 वर्ष का है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उच्च न्यायालय में ज़मानत के लिए आवेदन करने का कोई मतलब नहीं है। वह अपराध में शामिल नहीं है। मेरे मुवक्किल को ज़मानत दी जानी चाहिए।"
न्यायाधीश ने कहा, "कानून की किसी भी खामी का फायदा उठाकर आरोपी को कोई फायदा मिलना संभव नहीं है। सीबीआई के दूसरे पूरक आरोपपत्र में आपके मुवक्किल पर अपराध करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समाज में अपराध हुआ है।" सीबीआई के वकील ने आरोपी महिला की ज़मानत का भी विरोध किया। सीबीआई का दावा है कि सुजाता भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत की हत्या के षडयंत्रकारियों में से एक है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने अदालत को बताया कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूत नष्ट होने का भी खतरा है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी सुजाता डे की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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