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कलकत्ता HC ने मणिपाल अस्पताल को रिकॉर्ड पेश करने का दिया आदेश

KOLKATA कोलकाता: आरजी कर पीड़िता की मां पर हुए कथित हमले के मामले में बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मणिपाल अस्पताल को संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि 9 अगस्त 2025 को उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी चूड़ियां टूट गईं और हाथ व पीठ में चोटें आईं। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस द्वारा मौके पर कैमरे और ड्रोन लगाए जाने के बावजूद घटना का सबूत क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, वह चूड़ियां नहीं पहनेंगी।
राज्य सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की मां को केवल माथे पर चोट आई थी और उसी दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि, वकील फिरोज ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गई थी। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने टिप्पणी की कि प्रारंभिक जांच में कमी रही और अस्पताल के पास प्रवेश से जुड़े दस्तावेज ज़रूर होंगे। न्यू मार्केट और शेक्सपियर सारणी थाने की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने मणिपाल अस्पताल को सभी दस्तावेजों के साथ प्रतिनिधि पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।





