- Home
- /
- राज्य
- /
- पश्चिम बंगाल
- /
- DA का पैसा तुरंत नहीं,...
पश्चिम बंगाल
DA का पैसा तुरंत नहीं, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा
Anurag
27 Jun 2025 9:07 PM IST

x
Kolkata कोलकाता:पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित याचिका दायर कर डीए राशि का भुगतान करने के लिए छह महीने का समय मांगा है, क्योंकि अभी ऐसा करना संभव नहीं है। इसी याचिका में राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रशासन ने भी मुंह खोला है। राज्य की लिखित याचिका में दलील दी गई है कि राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्रीय दर पर डीए का दावा नहीं कर सकते। याचिका में राज्य की वित्तीय समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। राज्य की ओर से दायर याचिका की प्रतियां कर्मचारियों को भेज दी गई हैं। बकाया डीए मामले को लेकर टकराव: सरकारी कर्मचारी लंबे समय से बकाया डीए की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सैट और हाईकोर्ट में डीए केस जीत लिया। इसके बाद राज्य सुप्रीम कोर्ट गया। वहां लंबे समय से केस चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बार-बार टलती रही है। आखिरकार मई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को अंतरिम आदेश जारी किया। जस्टिस संजय कौल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर राज्य को बकाया डीए का 25 फीसदी भुगतान किया जाए। राज्य को इस संबंध में 26 जून तक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया था। लेकिन अंत में राज्य सरकार ने डीए भुगतान के लिए 6 महीने का और समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। वेतन आयोग की रिपोर्ट: इस बीच, बुधवार को छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र केंद्रीय दर पर डीए देने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग ने 197 पन्नों की रिपोर्ट के पेज 131 पर डीए का जिक्र किया है।
इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से डीए तय करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से डीए देना होगा, जो भी अनिवार्य नहीं है। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग का दावा है कि इस रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि 2009 से 2019 तक का डीए पांचवें वेतन आयोग के तहत आता है।
TagsDA money6 monthsSupreme Courtडीए का पैसा6 महीनेसुप्रीम कोर्टजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newsSamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





