पश्चिम बंगाल

Worli hit-and-run case में पुलिस प्रमुख चश्मदीद का बयान दर्ज करेगी

Rani Sahu
4 Oct 2024 12:28 PM IST
Worli hit-and-run case में पुलिस प्रमुख चश्मदीद का बयान दर्ज करेगी
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New Delhi नई दिल्ली : वर्ली पुलिस ने शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह (25) से जुड़े बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है और प्रमुख चश्मदीद का भी पता लगा लिया है, जिसका बयान जल्द ही दर्ज किया जाएगा।
इस घटना में 45 वर्षीय महिला कावेरी नखवा की दुखद मौत शामिल थी। पुलिस ने एक प्रमुख चश्मदीद, टैक्सी चालक को ढूंढ लिया है, और उसका बयान जल्द ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जाएगा। अब तक मामले के संबंध में 38 गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है।
शुक्रवार को वर्ली पुलिस द्वारा पेश किए गए 716 पन्नों के आरोप पत्र में मिहिर शाह, राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत, जो घटना के समय कार में थे, को आरोपी बनाया गया है।
आरोप पत्र में परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी शामिल हैं, जो यह संकेत देते हैं कि मुख्य आरोपी मिहिर शाह दुर्घटना के समय शराब के नशे में था। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक आई। पुलिस ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में मिहिर शाह के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 जोड़ी है, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दंडनीय है।पुलिस ने कहा कि उन्होंने मिहिर शाह के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप जोड़ा है, जो कथित तौर पर उस समय गाड़ी चला रहा था जब बीएमडब्ल्यू ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे कावेरी नखवा की मौत हो गई और स्कूटर चला रहे उनके पति प्रदीप नखवा घायल हो गए।
पुलिस ने दुर्घटना में शामिल मिहिर शाह और राजर्षि बिदावत के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को जमानत मिल गई है और वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। हालांकि, मिहिर शाह और राजर्षि बिदावत न्यायिक हिरासत में हैं।
यह घटना 7 जुलाई को हुई, जब मिहिर शाह की BMW ने वर्ली के अटरिया मॉल के पास प्रदीप और कावेरी नखवा को टक्कर मार दी। प्रदीप को मामूली चोटें आईं, जबकि कावेरी को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा गया और उसकी मौत हो गई, क्योंकि मिहिर के ड्राइवर बिदावत ने टक्कर के बाद कार नहीं रोकी।

(आईएएनएस)

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