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पश्चिम बंगाल
Rampurhat Court: टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए 12 को आजीवन कारावास
Anurag
22 Aug 2025 9:42 PM IST

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Siuri सिउरी:दो तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में अदालत ने 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को बीरभूम के रामपुरहाट अनुमंडल न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार कुंडू ने दोषियों को यह सजा सुनाई। साथ ही, दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल हिरासत का आदेश दिया गया है।
जांच अधिकारी ने हत्या के 86 दिन बाद आरोपपत्र दाखिल किया। सरकारी वकील बिवास चटर्जी ने बताया, "हत्या ज़मीन हड़पने के इरादे से की गई थी। अदालत ने हत्या और साजिश समेत चार धाराओं में यह सजा सुनाई है। आरोपियों ने बम फेंककर दो लोगों की हत्या की थी। गिरफ्तार लोगों के पास से बड़ी संख्या में बम बरामद किए गए हैं।"
पुलिस ने घटना वाली रात ही एक आरोपी और स्थानीय कांग्रेस नेता शुजाउद्दीन शेख को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने शुजाउद्दीन के दो बेटों लकी और बापी और 10 स्थानीय निवासियों को भी गिरफ्तार किया। आठ अभी भी फरार हैं। 4 फरवरी 2025 को बीरभूम के मारग्राम-1 पंचायत के मुखिया भुट्टो शेख के भाई और तृणमूल नेता लालटू शेख और उनके छायादार साथी न्यूटन शेख की बम मारकर हत्या कर दी गई थी.
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