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गाजियाबाद: गाजियाबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। मामला वर्ष 2018 में एक शादी समारोह के दौरान कथित मारपीट और एक युवक को थप्पड़ मारने से जुड़ा है। अदालत में निर्धारित सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद की गैरमौजूदगी के बाद यह कार्रवाई की गई।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि 2018 में साहिबाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन गार्डन में आयोजित शादी समारोह के दौरान चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद हुआ और इसके बाद उनके साथ गाली-गलौज तथा मारपीट की गई। शिकायत में चंद्रशेखर आजाद समेत अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए थे। ये आरोप अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं और इनका दोषसिद्ध होना बाकी है।
रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई के लिए अदालत की ओर से पहले भी समन और वारंट जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद निर्धारित तारीखों पर चंद्रशेखर आजाद के पेश नहीं होने को लेकर शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत में कार्रवाई की मांग की। गुरुवार की सुनवाई में भी उनकी गैरहाजिरी के बाद कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि इसी मामले में मई 2025 में चंद्रशेखर आजाद अदालत में पेश हुए थे और पहले जारी वारंट को रिकॉल कराने के लिए आवेदन दिया था। अदालत ने उस आवेदन पर सुनवाई के बाद अगली तारीख निर्धारित की थी। फिलहाल NBW जारी होने के बाद मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेगी। गैर-जमानती वारंट जारी होना अपने आप में आरोप सिद्ध होने का अर्थ नहीं है।
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