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FSSAI की सख्त कार्रवाई: दो पॉपुलर सप्लीमेंट्स की बिक्री पर रोक
Tara Tandi
30 July 2026 5:41 PM IST

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नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने गुरुवार को कहा कि उसने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स (FBOs) के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गुमराह करने वाले दावों, नियमों के मुताबिक लेबलिंग न करने, फूड सेफ्टी के नियमों को तोड़ने और साफ़-सफ़ाई में गंभीर लापरवाही के मामलों में की गई है।
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में, फूड रेगुलेटर ने कहा कि इस कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन करने वाले बिज़नेस के खिलाफ़ रोक लगाने के आदेश, लाइसेंस सस्पेंड करना और बिक्री पर रोक लगाना शामिल है।
मुख्य कार्रवाइयों में, FSSAI ने 'Vatave Health Care' के 'FOLINEURO Syrup - Folinic Acid Syrup' के बनाने, स्टोर करने, बांटने और बेचने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
रेगुलेटर के मुताबिक, प्रोडक्ट के नाम 'FOLINEURO' और पैक के सामने बने दिमाग के चित्र से यह गलतफहमी पैदा होती थी कि यह प्रोडक्ट दिमाग और न्यूरोलॉजिकल कामकाज को बेहतर बनाने या उसमें मदद करने के लिए है।
FSSAI ने यह भी पाया कि प्रोडक्ट को 'न्यूट्रिशनल फ़ूड सप्लीमेंट' के तौर पर बताया गया था, जबकि 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्युटिकल्स) रेगुलेशंस, 2016' के तहत ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है।
शिकायत, प्रोडक्ट लेबल, लाइसेंस की जानकारी और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर, रेगुलेटर ने कहा कि प्रोडक्ट पहली नज़र में 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' के नियमों का पालन करने में नाकाम रहा।
इसके अलावा, इसने तुरंत प्रभाव से प्रोडक्ट के बनाने, प्रोसेस करने, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है और चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन पर सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एक अलग कार्रवाई में, FSSAI ने 'Global Healthfit Retail India Private Limited' द्वारा बेचे जाने वाले 'Neuherbs TRUE VITAMIN' की बिक्री पर रोक लगा दी। यह रोक 'TRUE VITAMIN' ट्रेड नेम के इस्तेमाल के कारण लगाई गई, जिसे रेगुलेटर ने गुमराह करने वाला और मौजूदा नियमों के तहत मान्यता न प्राप्त बताया।
रेगुलेटर ने कहा कि ब्रांडिंग 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018' और 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लेबलिंग एंड डिस्प्ले) रेगुलेशंस, 2020' के नियमों का उल्लंघन करती है, क्योंकि इससे ग्राहकों को गुमराह किया जा सकता है।
इसके अलावा, FSSAI ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह तुरंत प्रोडक्ट की बिक्री बंद करे, प्रोडक्ट लेबल और विज्ञापनों से गुमराह करने वाले दावों को हटाए और 30 दिनों के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (की गई कार्रवाई की रिपोर्ट) जमा करे; ऐसा न करने पर आगे रेगुलेटरी कार्रवाई की जाएगी।
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