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POCSO मामले में वचनानंद स्वामी को नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट ने दिया मौका

SHIDDHANT
14 July 2026 12:19 AM IST
POCSO मामले में वचनानंद स्वामी को नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट ने दिया मौका
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davanagere दावणगेरे। कर्नाटक के दावणगेरे में दर्ज पॉक्सो (POCSO) मामले में वचनानंद स्वामी की जमानत को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस मामले में अधिवक्ता बी.एस. पाटिल ने बताया कि स्वामी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब नियमित जमानत के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
बी.एस. पाटिल के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने से पहले विशेष पॉक्सो अदालत ने वचनानंद स्वामी को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) प्रदान की थी। हालांकि, बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्वामी को नियमित जमानत (Regular Bail) के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है। अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अब नियमित जमानत याचिका दायर की जाएगी और अदालत में कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर मामले के तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार अदालत करेगी।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस अपनी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस बीच, वचनानंद स्वामी से जुड़े इस प्रकरण पर लोगों की नजर बनी हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अब आगे की दिशा अदालत के आदेश और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। गौरतलब है कि पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों में जांच और सुनवाई विशेष अदालतों के माध्यम से की जाती है। ऐसे मामलों में आरोप सिद्ध होने या न होने का अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है।
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