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तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत पुलिसकर्मी पर कसा शिकंजा

jantaserishta.com
1 July 2024 3:34 PM IST
तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत पुलिसकर्मी पर कसा शिकंजा
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जांच जारी है।
बेंगलुरु: भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ले ली है। अब कर्नाटक में भी इसके तहत नया मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। उसपर पत्नी की हत्या के आरोप लगे हैं। यह बीएनएस के तहत दर्ज राज्य का पहला मामला है। इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में केस दर्ज होने की बात सामने आ चुकी है।
पुलिस कॉन्स्टेबल की पहचान लोकनाथ के तौर पर हुई है। वह एसपी कार्यालय में पदस्थ था। उसपर 37 वर्षीय पत्नी की हत्या के आरोप हैं। खास बात है कि कॉन्स्टेबल की पत्नी पर हमला तब हुआ, जब वह पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने SP दफ्तर जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हासन पुलिस ने धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पति-पत्नी के बीच संबंधों में कुछ खटास आ गई थी। उन्होंने कहा कि ममता हासन एसपी मोहम्मद सुजीता एमएस से मिलने की तैयारी कर रही थी, ताकि लोकनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सके। यह पता चलने के बाद लोकनाथ ने ममता से झगड़ा किया और उसपर हमला कर दिया। हमले के बाद कॉन्स्टेबल मौके से भाग गया था, लेकिन उसे पकड़ लिया।
हमले के बाद लहुलुहान हुई ममता को पुलिस अधिकारियों ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के परिजनों ने न्याय की मांग की और विरोध प्रदर्शन किया।
सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आएंगे। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। सोमवार से सभी नई प्राथमिकियां बीएनएस के तहत दर्ज की जाएंगी।
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