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Kolkata: कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल ने पश्चिम बंगाल में SIR एक्सरसाइज से जुड़े काम के लिए ज्यूडिशियल अधिकारियों को लगाए जाने के बाद, अर्जेंट मामलों को दूसरे कोर्ट में शिफ्ट करने के अंतरिम इंतज़ाम की देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई है। 20 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में वोटर रोल के विवादों से भरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में पोल पैनल की मदद के लिए मौजूदा और पूर्व डिस्ट्रिक्ट जजों को तैनात करने का "असाधारण" निर्देश जारी किया था।
हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चीफ जस्टिस (CJ) ने शनिवार को जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती, अरिजीत बनर्जी, रजिस्ट्रार जनरल नवनीता रे, रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल सर्विस) राजू मुखर्जी और CJ के जॉइंट-रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी अजय कुमार दास की एक कमेटी बनाई, जो "अंतरिम राहत या अर्जेंट नेचर के मामलों को दूसरे कोर्ट में शिफ्ट करने के अंतरिम इंतज़ाम की देखभाल करेगी।"
CJ ने राज्य में SIR को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन पक्का करने के लिए 9 मार्च तक पश्चिम बंगाल की अलग-अलग कोर्ट में तैनात सभी ज्यूडिशियल अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल करने का आदेश दिया है। उन्होंने हर जिले में एक कमेटी भी बनाई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP शामिल हैं, ताकि टॉप कोर्ट के आदेश का आसानी से पालन हो सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए, चीफ जस्टिस पॉल ने शनिवार को हाई कोर्ट परिसर में एक हाई-लेवल मीटिंग की, जिसमें राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडवोकेट जनरल, केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और रजिस्ट्रार जनरल शामिल हुए।
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