FDA का बड़ा एक्शन, रिलायंस रिटेल और ब्लिंकिट से जुड़े केंद्र पर कार्रवाई
Mumbai मुंबई: अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने रविवार को लगातार दूसरे दिन रिलायंस रिटेल के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके तहत पुणे जिले के चाकन में स्थित रिलायंस रिटेल के गोदाम और निघोजे में ब्लिंकइट (Blinkit) से जुड़ी एक सुविधा (फैसिलिटी) का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। FDA ने एक बयान में कहा कि उन्हें वहां खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिला है। इसमें चूहों का होना, सामान को गलत तरीके से रखना और एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों को नष्ट करने का रिकॉर्ड न रखना जैसी कमियां शामिल हैं।
FDA के अनुसार, 14 अक्टूबर को खेड़ तालुका के चाकन में रिलायंस रिटेल लिमिटेड के गोदाम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पता चला कि कंपनी एक्सपायर हो चुके और खराब खाद्य उत्पादों को नष्ट करने या ठिकाने लगाने का कोई संतोषजनक रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी। बयान में कहा गया, "पूरे गोदाम में चूहे घूम रहे थे। एक्सपायर हो चुके और खराब उत्पादों को बिना अलग-अलग रखे एक साथ जमा कर दिया गया था। फर्श की दरारों में कॉकरोच पाए गए और कर्मचारी परिसर के अंदर ही थूकते हुए भी देखे गए।"
FDA ने बताया कि हालांकि कंपनी ने कचरा निस्तारण (वेस्ट डिस्पोजल) करने वाली एक एजेंसी के साथ हुए समझौते के दस्तावेज दिखाए, लेकिन वे इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं दे सके कि एक्सपायर हो चुके उत्पादों को वास्तव में नष्ट किया गया था या नहीं। FDA ने बताया कि पुणे के सर्कल 5 के अधिकृत अधिकारी ने 15 अक्टूबर को गोदाम का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। साथ ही, इस मामले को लेकर नॉर्थ महालुगे MIDC पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज कराई गई है।
इसके अलावा, 14 अक्टूबर को ही FDA ने खेड़ तालुका के निघोजे में 'लिंकइट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड' (जो ब्लिंकइट से जुड़ी है) के गोदाम का भी निरीक्षण किया। FDA ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पता चला कि कोल्ड-रूम का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। साथ ही, कोल्ड चेन के रखरखाव से जुड़ा कोई रिकॉर्ड भी वहां मौजूद नहीं था।
बयान में कहा गया, "कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थों को एक साथ रखा गया था। इसके अलावा, 50 किलो टाटा नमक और 60 किलो सूजी को सीधे फर्श पर रखा गया था। वहां कुछ पैकेट लीक हो रहे थे और कॉकरोच भी पाए गए। गोदाम में काम करने वाले लगभग 600 कर्मचारियों में से केवल पांच के पास ही FoSTaC (खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन) था।" कंपनी ने M/s Y K Traders के साथ एक समझौता तो पेश किया, लेकिन वे ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए जिससे यह पता चले कि एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों को कहाँ, कब और कितनी मात्रा में नष्ट किया गया था।
FDA ने 15 अक्टूबर को उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और साउथ महालुगे MIDC पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज कराई गई। 17 अक्टूबर को, FDA ने पुणे और ठाणे जिलों के कई गोदामों के खिलाफ कार्रवाई की। इन गोदामों पर शक था कि वे एक्सपायर हो चुके, खराब और रिजेक्ट किए गए खाद्य उत्पादों—जिन्हें नष्ट किया जाना था—उन्हें वापस बाजार में भेज रहे थे। इस कार्रवाई के दायरे में भिवंडी के वाडपे में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रिलायंस रिटेल से जुड़ी इकाइयां, तथा अंबरनाथ के उसताने में जोमैटो हाइपरप्योर (Zomato Hyperpure) शामिल थीं। बिना लाइसेंस के चल रहे दो प्रतिष्ठानों को भी अपना कामकाज बंद करने का आदेश दिया गया।