अभिषेक शर्मा ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

Update: 2026-07-13 15:27 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने अभिषेक शर्मा के नाम, तस्वीर, वीडियो और अन्य पहचान से जुड़ी सामग्री का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से तैयार की गई नकली तस्वीरों और वीडियो के प्रसार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

न्यायमूर्ति ज्योति शर्मा की पीठ ने अभिषेक शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने मेटा प्लेटफॉर्म्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ई-कॉमर्स विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे ऐसे कंटेंट और लिंक को हटाएं, जो क्रिकेटर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

अभिषेक शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोग उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ यूजर्स एआई तकनीक का उपयोग कर उनकी नकली तस्वीरें और वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है।

याचिका में यह भी कहा गया कि कुछ ऑनलाइन विक्रेता अभिषेक शर्मा की पहचान का इस्तेमाल कर सामान बेच रहे हैं। इससे न केवल उनकी छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि लोगों के बीच भ्रम भी पैदा हो रहा है कि इन उत्पादों का संबंध क्रिकेटर से है या उन्हें उनकी मंजूरी प्राप्त है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के नाम, तस्वीर और पहचान का व्यावसायिक या अन्य तरीके से इस्तेमाल उसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकारों और प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है।

कोर्ट के आदेश के बाद मेटा प्लेटफॉर्म्स और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए कदम उठाने होंगे। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे उत्पादों और लिस्टिंग को भी हटाना होगा, जिनमें क्रिकेटर की पहचान का गलत इस्तेमाल किया गया है।

आज के डिजिटल दौर में एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच यह मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एआई के जरिए किसी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो को बदलकर पेश करना आसान हो गया है, जिससे कई बार गलत सूचना और छवि खराब करने जैसी समस्याएं सामने आती हैं।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, मशहूर हस्तियों के नाम, फोटो और पहचान का अनधिकृत उपयोग उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अदालतें ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और पहचान का गलत फायदा न उठाया जाए।

अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए खिलाड़ियों में शामिल हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में उनकी पहचान से जुड़ी सामग्री का गलत इस्तेमाल उनके करियर और सार्वजनिक छवि को प्रभावित कर सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश फिलहाल अंतरिम है। मामले की आगे की सुनवाई में अदालत अन्य पहलुओं पर भी विचार करेगी। हालांकि, इस आदेश से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी की पहचान और प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ को लेकर अदालतें सख्त रुख अपना रही हैं।

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