नई दिल्ली: 'नौकरी के बदले ज़मीन' मामले के आरोपी भोला यादव ने एक अर्ज़ी दायर की है। इसमें मांग की गई है कि CBI के गवाह अशोक कुमार जैन को इस मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर बुलाया जाए।जैन, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में रेलवे में जनरल मैनेजर थे। लालू प्रसाद यादव भी इस मामले में आरोपी हैं।स्पेशल जज (MP-MLA कोर्ट) प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को इस अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की। इस बीच, कोर्ट ने अशोक कुमार जैन से क्रॉस-एग्जामिनेशन (जिरह) को भी 17 अगस्त तक के लिए टाल दिया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश होने वाले सीनियर वकील शुक्रवार को उपलब्ध नहीं थे।
कोर्ट आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज कर रहा है।यह अर्ज़ी भोला यादव की ओर से वकील नवीन कुमार ने दायर की थी। इसमें कार्यवाही के दौरान सामने आए तथ्यों और सबूतों का हवाला दिया गया।सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 18 मई, 2022 को यह मामला दर्ज किया था। यह मामला अभी अभियोजन पक्ष के सबूतों के चरण में है। इसमें IPC की धारा 120-B (साथ में धारा 420, 467, 468 और 471), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8, 9, 11 और 12, और अधिनियम की धारा 13(2) (साथ में धारा 13(1)(d)) के तहत कथित अपराधों की जांच हो रही है।
CBI का आरोप है कि आरोपियों को ज़मीन ट्रांसफर करने के बदले उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरियां दी गईं। CBI का यह भी आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री के निर्देश पर आरोपी जनरल मैनेजरों ने ये नौकरियां दी थीं। जिन उम्मीदवारों को ज़मीन के बदले नौकरी मिलने का आरोप है, वे भी इस मामले में आरोपी हैं।अब भोला यादव की ओर से यह अर्ज़ी दायर की गई है, जिसमें कार्यवाही के दौरान सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर अशोक कुमार जैन को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर बुलाने की मांग की गई है।