Guwahati गुवाहाटी: प्लास्टिक कचरे को कम करने के उपायों के तहत, ईटानगर नगर निगम (IMC) ने अपने अधिकार क्षेत्र में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक आइटम और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
IMC के संयुक्त आयुक्त खोडा लासा द्वारा जारी आदेश में दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सुपरमार्केट, होटलों, भोजनालयों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग बंद करने का
निर्देश
दिया गया है।
प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक-स्टेम वाले ईयरबड, गुब्बारे की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल की सजावट, प्लास्टिक की प्लेट, कप, कटलरी, स्ट्रॉ, रैपिंग फिल्म और स्टिरर शामिल हैं। 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले PVC बैनर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग और नॉन-बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग पाउच के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और परिवहन पर भी रोक लगाई गई है।
प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े व्यापारियों को 'प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016' के तहत अनिवार्य लेबलिंग प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
IMC ने कहा कि इन प्रतिबंधों को नियमित निरीक्षण, औचक जांच और विशेष अभियानों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसने निवासियों को नालियों, सड़कों, पार्कों, बाजारों और जल निकायों में प्लास्टिक कचरा फेंकने या उसका गलत तरीके से निपटान करने के खिलाफ भी चेतावनी दी।
नगर निकाय ने निवासियों और दुकानदारों से प्रतिबंध में सहयोग करने और पर्यावरण के अनुकूल तथा बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को अपनाने की अपील की।
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