Patna कोचिंग सेंटर में हुई झड़प के मामले में खान सर और उनके 3 स्टाफ सदस्यों को अग्रिम ज़मानत मिली

Update: 2026-07-13 10:13 GMT

Patna , पटना : पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान (जिन्हें "खान सर" के नाम से जाना जाता है) और उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट 'खान ग्लोबल स्टडीज़' (मुसल्लहपुर हाट) के बाहर 2 जून को हुई फायरिंग के मामले में तीन स्टाफ सदस्यों को अग्रिम ज़मानत दे दी।

कोर्ट ने उन दो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी रेगुलर ज़मानत दे दी जो न्यायिक हिरासत में थे। आदेश तैयार होने के बाद ANI से बात करते हुए, खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने कहा कि कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि फायरिंग हिंसक भीड़ के खिलाफ बचाव के तौर पर की गई थी, न कि किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए।

उन्होंने कहा, "आदेश तैयार होने के बाद, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने उन्हें ज़मानत दे दी; इसमें किसी को चोट नहीं आई। आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाई गई थीं; खास तौर पर, गार्ड्स ने हवा में वॉर्निंग शॉट्स चलाए थे। फायरिंग का आदेश देने के आरोप के बारे में, जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि खान सर ने ऐसा कोई आदेश दिया था। आत्मरक्षा में वॉर्निंग शॉट्स चलाने का अधिकार लाइसेंस जारी होने के समय ही मिल जाता है। अगर किसी को खतरा महसूस हो, किसी व्यक्ति पर खतरा दिखे, या संपत्ति को नुकसान पहुँचते हुए देखा जाए, तो BNS की धारा 35 हवा में फायरिंग करके भीड़ को तितर-बितर करने का अधिकार देती है। खान सर और उनके 3 स्टाफ सदस्यों को अग्रिम ज़मानत दी गई, जबकि गार्ड्स को रेगुलर ज़मानत दी गई।"

इससे पहले, कोर्ट ने 'कोई कठोर कार्रवाई न करने' (no coercive action) के आदेश को बरकरार रखा था और पुलिस को निर्देश दिया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।

इस बीच, पटना पुलिस ने फैसल खान और दो अन्य लोगों के खिलाफ उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर 2 जून को हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना के सिलसिले में FIR दर्ज की थी। यह FIR उस घटना के कुछ दिनों बाद दर्ज की गई जब लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर 'खान ग्लोबल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट' में तोड़फोड़ की थी और उसी हफ़्ते इंस्टीट्यूट परिसर में पत्थर फेंके थे।

अधिकारियों ने आज बताया कि वीडियो सबूतों के आधार पर इंस्टीट्यूट से जुड़े दो गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (सेंट्रल), पटना के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह घटना 2 जून की रात लगभग 10:10 बजे हुई थी। खबरों के मुताबिक, कुछ लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज़ कोचिंग सेंटर में पत्थरबाज़ी और तोड़-फोड़ की।

पुलिस के बयान में कहा गया, "इस घटना के बाद केस नंबर 410/26 दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एक वीडियो मिला, जिसमें तोड़-फोड़ के बाद दो लोग हवा में फ़ायरिंग करते हुए दिखे।"

वीडियो फुटेज की जांच के बाद, पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो गार्डों की पहचान की और उन्हें हिरासत में ले लिया। घटनाओं के क्रम की जांच और हथियार बरामद होने के आधार पर, पुलिस ने FIR में खान सर और दो अन्य लोगों के नाम उकसाने और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत शामिल किए।

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