बलौदाबाजार। जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत थाना राजादेवरी निवासी ग्राम चांदन के लाभोराम साहू पिता शंकर लाल साहू, थाना सिमगा अंतर्गत ग्राम गणेशपुर के बंटी मसीह उर्फ रिषभ मसीह पिता संजय मसीह एवं प्रवीण मसीह पिता विराज मसीह, नगर पंचायत लवन वार्ड नं. 8 बाजार चौक निवासी गितेश उर्फ सब्बू उर्फ अंश तिवारी पिता देवप्रकाश तिवारी एवं थाना कसडोल अंतर्गत महामाया पारा कसडोल के अनिल साहू पिता दिलहरण साहू को जिला बदर किया गया है।
उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 (ख ) के तहत किया गया है जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।