Mungeli. मुंगेली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में मुंगेली पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ‘‘ऑपरेशन बाज’’ के तहत चिल्फी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना चिल्फी क्षेत्र के ग्राम सिलतरा में जमीन विवाद को लेकर हुए हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने चार फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे और लोहे के बरछे को भी जब्त किया है। चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करने के बाद 11 अगस्त 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, घटना 6 अगस्त 2026 की सुबह करीब 10:50 बजे ग्राम सिलतरा में हुई थी। प्रार्थी तोरन खाण्डे, उम्र 55 वर्ष, अपने बेटे दीपेन्द्र खाण्डे के साथ गांव के तालाब के पास स्थित अपने खेत में गया था। इस दौरान दीपेन्द्र ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था। इसी बीच गांव के रहने वाले रामजी बर्मन, रघुवंश बर्मन, कला बाई बर्मन और सारिका बर्मन वहां पहुंचे। आरोप है कि चारों ने एक राय होकर खेत में ट्रैक्टर से जुताई करने की बात को लेकर दीपेन्द्र के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
बताया गया कि दीपेन्द्र ने आरोपियों को गाली देने से मना किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान रघुवंश बर्मन ने अपने हाथ में रखे लोहे के बरछे से दीपेन्द्र के सिर पर वार किया। वहीं रामजी बर्मन ने हाथ-मुक्का और लाठी से उसके गाल और होंठ पर चोट पहुंचाई। आरोप के मुताबिक, कला बाई बर्मन और सारिका बर्मन ने दीपेन्द्र का हाथ पकड़ रखा था और उसके साथ गाली-गलौज कर रही थीं।
घटना के दौरान दीपेन्द्र के पिता तोरन खाण्डे बीच-बचाव करने के लिए पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि लोहे के बरछे से तोरन खाण्डे के सिर, बाएं हाथ के पंजे के ऊपर और बाएं गले पर वार किया गया, जिससे उन्हें चोटें आईं। घटना के बाद मामले की सूचना चिल्फी पुलिस को दी गई। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 96/2026 दर्ज किया गया। शुरुआत में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने घटना में घायल दोनों पक्षों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में हत्या के प्रयास से संबंधित धारा 109 बीएनएस भी जोड़ी गई।
जांच के दौरान पुलिस ने प्रार्थी, घायलों और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाया गया। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला और उप पुलिस अधीक्षक लोरमी माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में चिल्फी पुलिस ने ‘‘ऑपरेशन बाज’’ के तहत फरार आरोपियों की लगातार तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और उनके संबंध में जानकारी जुटाई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को 11 अगस्त को आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली।
पुलिस ने रघुवंश बर्मन, उम्र 24 वर्ष, रामजी बर्मन, उम्र 52 वर्ष, कला बाई बर्मन, उम्र 50 वर्ष और सारिका बर्मन, उम्र 20 वर्ष को हिरासत में लिया। सभी आरोपी ग्राम सिलतरा, थाना चिल्फी, जिला मुंगेली के निवासी बताए गए हैं। पूछताछ के साथ पुलिस ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की पुष्टि होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे और लोहे के बरछे को भी जब्त किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चारों आरोपियों को 11 अगस्त को न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक रघुबीर लाल चन्द्रा, थाना प्रभारी चिल्फी, सहायक उप निरीक्षक मनक राम ध्रुव, प्रधान आरक्षक सिद्धेश्वर प्रसाद बंजारे, आरक्षक मुकेश कुर्रे और आरक्षक प्रशांत कुर्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुंगेली पुलिस के अनुसार, ‘‘ऑपरेशन बाज’’ के तहत फरार आरोपियों की धरपकड़, गंभीर अपराधों पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से घटना के बाद फरार चल रहे चारों आरोपियों को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है।
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