नाबालिग के साथ डेढ़ साल से चल रहा था ब्लैकमेलिंग का खेल, पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा
छत्तीसगढ़.
महासमुंद: महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में नाबालिग से जुड़े गंभीर मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने, ब्लैकमेलिंग करने और पैसे की मांग करने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि, यह सिलसिला करीब डेढ़ साल से चल रहा था। मामले में दुष्कर्म के आरोप भी शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, प्रकरण में दो मुख्य आरोपियों के साथ तीन अन्य सह-आरोपियों की संलिप्तता सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट (POCSO) और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
इस मामले में सामने आई जानकारी के मुताबिक, आरोपियों पर नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए उसे लगातार धमकाने का आरोप है। फोटो-वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कथित तौर पर पैसों की मांग की जाती थी। करीब डेढ़ साल तक ब्लैकमेलिंग किए जाने की बात सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस इस प्रकरण में उपलब्ध शिकायत, साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। मामले में दुष्कर्म, अश्लील सामग्री के जरिए धमकी और जबरन वसूली से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है। नाबालिग से संबंधित संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता की पहचान और उससे जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
बसना थाना क्षेत्र का यह मामला 13 अक्टूबर को थाने में हुए हंगामे के बाद चर्चा में आया था। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई और जांच को लेकर लोगों की नजर बनी हुई थी। अब पांच आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है।
पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देशन में मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों सहित तीन सह-आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ BNS, POCSO और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। सभी पांच आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।