स्वच्छता अभियान : प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग पर लगाया गया जुर्माना
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Dantewada. दंतेवाड़ा। 24 को नगर पंचायत बारसूर अंतर्गत व्यवसायिक दुकानों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के क्रियान्वयन हेतु जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अंतर्गत राज्य के समस्त नगरीय निकायों में 01 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू चुका है। जिसमें नगर के अध्यक्ष, संबंधित वार्ड पार्षद एवं नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी, वार्ड नोडल, स्वच्छता दीदीयों के नेतृत्व में डोर-टू-डोर जाकर गीला अपशिष्ट, को हरे डस्टबीन में, तथा सूखे अपशिष्ट जैसे कागज, गत्ता, प्लास्टिक, कपड़ा, रबर, पॉलिथिन, लोहे के डिब्बे इत्यादि को नीला डस्टबिन में, एवं सेनेटरी अपशिष्ट जैसे मास्क, दस्ताने, नैपकिन, डायपर एवं सेनेटरी पैड को लाल डस्टबिन में एवं विशेष देखभाल वाले अपशिष्ट- जैसे कांच, रसायन, पेंट, ई-वेस्ट, बैटरियां एवं सिरिंज को पीला डस्टबिन में विभाजित कर स्वच्छता दीदियों को देने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े, कागज एवं जूट के थैलियों जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को चुनने की भी सलाह दी जा रही है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस संबंध में अपील की गई है कि, सभी नागरिक घरों, व्यवसायिक दुकानों, व्यवसायिक परिसर, संस्थानों से निकलने वाले कचरे को डोर-टू-डोर संग्रहण करने वाली स्वच्छता दीदीयों को ही देवें। नदी, तालाबों, नालियों, खुले स्थानो, सार्वजनिक स्थानों में कचरा न फेंके और न ही जलायें। कचरा फेंकते या जलाये जाने की स्थिति में पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। शिकायत निवारण व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से शिकायतों के लिए निदान-1100 एवं व्हाट्सएप चैटबॉट नम्बर- 85190090900 पर कर सकते है।