Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अमलीडीह इलाके में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि परिवार पर लगातार ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। जब परिवार ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई और कई तरह से परेशान किया गया।
धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर मारपीट का आरोप
जानकारी के अनुसार, अमलीडीह क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि कुछ समय से उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। परिवार का आरोप है कि उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार कहा जा रहा था। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो विवाद शुरू हो गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर परिवार के सदस्यों के साथ लात-घूंसों से मारपीट की गई। इस घटना के बाद परिवार ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया और थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।
छोटी बेटी का पहले ही धर्म परिवर्तन कराने का दावा
पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत में एक और गंभीर आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि उनकी छोटी बेटी का पहले ही धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों पर भी धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। शिकायत में यह भी बताया गया है कि परिवार के 16 वर्षीय बेटे को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। परिवार ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
मोबाइल तोड़ने और घर में ताला लगाने की शिकायत
पीड़ितों ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट करने के अलावा मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, परिवार ने घर में ताला लगाने और इलाज के लिए बाहर जाने से रोकने की भी शिकायत की है। परिवार का कहना है कि इन घटनाओं के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिकायत में लगाए गए आरोपों को पुलिस ने जांच के दायरे में लिया है। मोबाइल तोड़ने, मारपीट करने और घर से बाहर निकलने से रोकने संबंधी शिकायतों की भी जांच की जा रही है।
विशाखा मसीह और दुलारी साहू के खिलाफ FIR
मामले में न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर विशाखा मसीह और दुलारी साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 की धारा 16(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस अब शिकायत में बताए गए घटनाक्रम और आरोपों की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि विवाद किन परिस्थितियों में हुआ और शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के समर्थन में क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं।
जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई
फिलहाल यह मामला शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में दोनों नामजद महिलाओं की भूमिका और परिवार द्वारा बताए गए घटनाक्रम की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस की आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगी।
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