ऋषि-मुनियों पर आपत्तिजनक पोस्ट! आरोपी शिक्षक पुलिस को देखकर की भागने की कोशिश
मोबाइल के साथ अरेस्ट
जशपुर : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियों और धर्मग्रंथों के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुनकुरी थाना पुलिस ने 52 वर्षीय शिक्षक हेमंत कुमार बेदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 199 और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड को भी जब्त कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष करनैल सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फेसबुक पर साझा की गई पोस्ट से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
जानकारी के अनुसार, विश्व हिंदू परिषद के जशपुर जिलाध्यक्ष करनैल सिंह ने 17 अक्टूबर 2026 को कुनकुरी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 15 अक्टूबर को उन्होंने फेसबुक पर हेमंत बेदी नाम के अकाउंट से एक पोस्ट देखी थी। आरोप है कि इस पोस्ट में हिंदू धर्मग्रंथों, देवी-देवताओं और पूजनीय ऋषि-मुनियों के संबंध में आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणियां की गई थीं। शिकायतकर्ता के मुताबिक, पोस्ट में रावण दहन और ऋषि-मुनियों के संबंध में विवादित टिप्पणी भी की गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
बगीचा ब्लॉक के माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है शिक्षक
गिरफ्तार आरोपी की पहचान हेमंत कुमार बेदी, उम्र 52 वर्ष, के रूप में हुई है। वह जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत कूदमुरा स्थित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मूल रूप से कांसाबेल थाना क्षेत्र की दोकड़ा चौकी अंतर्गत ग्राम बिहावल पतराटोली का निवासी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित फेसबुक अकाउंट और पोस्ट के बारे में जानकारी जुटाई तथा मामले की जांच शुरू की।
पुलिस को देखकर भागने लगा आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कुनकुरी पुलिस की टीम गठित की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कुमार चंद्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस देने आरोपी के पास पहुंची। पुलिस के मुताबिक, टीम को देखकर आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी से पूछताछ की गई और उसके सोशल मीडिया अकाउंट से संबंधित जानकारी जुटाई गई।
आरोपी से मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट से संबंधित पोस्ट साझा करने की बात स्वीकार की। इसके बाद जांच टीम ने पोस्ट करने में इस्तेमाल वीवो कंपनी का मोबाइल फोन और जियो कंपनी का सिम कार्ड जब्त किया। पुलिस ने इन उपकरणों को मामले की विवेचना से संबंधित साक्ष्य के रूप में अपने कब्जे में लिया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री से जुड़े मामलों में मोबाइल फोन, अकाउंट की जानकारी और डिजिटल रिकॉर्ड जांच के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पुलिस अब उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विवेचना कर रही है।
BNS की धारा 199 और 299 के तहत कार्रवाई
विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष की शिकायत के बाद कुनकुरी पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 और 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। धारा 299 धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं जानबूझकर और दुर्भावनापूर्वक आहत करने से संबंधित है। वहीं, धारा 199 कुछ विशेष परिस्थितियों में लोक सेवक द्वारा कानून के निर्देशों की अवहेलना से संबंधित प्रावधान है। पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 17 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, आरोपी पर लगाए गए आरोपों की अंतिम कानूनी पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
मामले में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देशन में कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन और एसडीओपी कुनकुरी राजेश कुमार साहू के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने जांच को आगे बढ़ाया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कुमार चंद्रा सहित अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका रही। पुलिस ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद संबंधित डिजिटल उपकरण जब्त किए और गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की।
SSP ने दी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को चेतावनी
जशपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री प्रसारित करने के आरोपों को गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज में वैमनस्य फैलाने या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कुनकुरी पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि जशपुर पुलिस जिले में शांति, कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बढ़ रही सतर्कता
सोशल मीडिया पर धार्मिक विषयों से संबंधित पोस्ट कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति के संबंध में सामग्री साझा करते समय कानून और सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखना आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ लागू कानूनी सीमाओं का पालन भी जरूरी है। कुनकुरी के इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। हालांकि, पोस्ट की सामग्री, आरोपी की मंशा और संबंधित कानूनी आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।
रायपुर में भी आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत
इधर, रायपुर में भी सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में कथित आपत्तिजनक एआई-निर्मित वीडियो प्रसारित करने की शिकायत सामने आई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, फेसबुक पर बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो अपलोड किए जाने को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने की जानकारी है। हालांकि, इस मामले का जशपुर में गिरफ्तार शिक्षक से किसी प्रकार का संबंध सामने नहीं आया है।
आरोपी शिक्षक जेल भेजा गया
कुनकुरी पुलिस ने 17 अक्टूबर को आरोपी शिक्षक हेमंत कुमार बेदी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने संबंधित मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त कर मामले की विवेचना जारी रखी है। जशपुर पुलिस ने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री साझा करने से बचने की सलाह दी है।