Balodabazar. बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में यात्री बसों की सुरक्षा और परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। अक्टूबर महीने में की गई जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 30 यात्री बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 46 हजार 400 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा दो यात्री बसों को जब्त किया गया है। जांच के दौरान कमियां मिलने पर 28 बसों के संचालकों को नोटिस जारी कर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्री सुरक्षा से खिलवाड़ और नियमों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
अक्टूबर महीने में 30 यात्री बसों पर कार्रवाई
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अक्टूबर महीने में जिले में संचालित यात्री बसों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान बसों के दस्तावेजों के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े उपकरणों की भी जांच की गई। विभाग ने जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं मिलने पर 30 यात्री बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इन बसों पर कुल 46,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन के मामले में दो यात्री बसों को जब्त किया गया। हालांकि, जब्त बसों में पाई गई विशिष्ट अनियमितताओं की अलग से जानकारी नहीं दी गई है।
28 बसों में मिली कमियां, संचालकों को नोटिस जारी
जांच अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने 28 बसों में नियमों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाओं की कमी पाई। इन कमियों को सुधारने के लिए संबंधित बस संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि बस संचालक अपने वाहनों में सभी आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा उपकरण निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करना सभी बस संचालकों की जिम्मेदारी है।
परमिट, फिटनेस और बीमा सहित सुरक्षा उपकरणों की जांच
परिवहन विभाग की टीम ने अभियान के दौरान बसों के परमिट, बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की जांच की। इसके अलावा यात्री सुरक्षा से संबंधित कई उपकरणों की उपलब्धता और स्थिति की भी जांच की गई। इनमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD), पैनिक बटन, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD), रिफ्लेक्टिव टेप, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र शामिल हैं। इन उपकरणों का उद्देश्य यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ाना और आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।
नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई संभव
परिवहन विभाग ने बस संचालकों को चेतावनी दी है कि वे तत्काल अपने वाहनों में पाई गई कमियों को दूर करें। विभाग के अनुसार, सभी बसों का संचालन मोटर यान अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत निर्धारित परमिट शर्तों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। यदि भविष्य में किसी बस संचालक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहन के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में बस के परमिट को निरस्त करने की अनुशंसा भी उच्च कार्यालय को भेजी जा सकती है।
यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विभाग सख्त
परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों से अपील की है कि वे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वाहनों का संचालन करें। विशेष रूप से अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, पैनिक बटन और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरणों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने और यात्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जांच एवं प्रवर्तन की कार्रवाई जारी रखी जाएगी।