Khairagarh. खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) जिले में घर के पीछे की जमीन पर खंभा गाड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज और मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची खैरागढ़ थाना पुलिस ने विवाद शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन समझाइश देने के बावजूद मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी संभावित अपराध को रोकने के उद्देश्य से दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक जिला केसीजी के निर्देशन में थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 5 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 3 बजकर 5 मिनट पर वार्ड क्रमांक 16 दाऊचौरा खैरागढ़ में विवाद की सूचना मिली थी। जानकारी के अनुसार, दाऊचौरा निवासी तरुणलता निषाद पति विनय निषाद उम्र 20 वर्ष और विनय निषाद पिता जितेन्द्र निषाद उम्र 23 वर्ष का उसी मोहल्ले में रहने वाले दो अन्य व्यक्तियों के साथ घर के पीछे की जगह में खंभा गाड़ने को लेकर विवाद हो रहा था।
दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार भी बताए गए हैं। विवाद की मुख्य वजह घर के पीछे स्थित जगह पर अपना-अपना अधिकार जताना था। दोनों पक्ष संबंधित स्थान पर अपना हक होने की बात कहते हुए एक-दूसरे से बहस कर रहे थे। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गाली-गलौज के साथ मारपीट की स्थिति बनने लगी। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन विवाद कर रहे व्यक्ति किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। स्थिति को देखते हुए खैरागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराने का प्रयास किया।
पुलिस की समझाइश के बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव और संभावित संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। पुलिस के अनुसार, मौके पर अपराध घटित होने से रोकने का अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके बाद पुलिस ने चींटू उर्फ चींकू पिता नारद निषाद उम्र 23 वर्ष निवासी दाऊचौरा थाना खैरागढ़ और छबीलाल पिता जुमेलाल जोशी उम्र 25 वर्ष निवासी दाऊचौरा थाना खैरागढ़ जिला केसीजी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया।
पुलिस ने दोनों अनावेदकों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170/126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इस संबंध में इस्तगासा क्रमांक 75/391/2026 तैयार किया गया है। पुलिस द्वारा तैयार इस्तगासे में दोनों अनावेदकों को अधिक राशि की प्रतिभूति से प्रतिबंधित किए जाने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस का उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा भविष्य में शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका को रोकना है। खैरागढ़ थाना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घर के पीछे की जगह पर खंभा गाड़ने को लेकर शुरू हुए इस विवाद में पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप किया और दो व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।