नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में 38.5 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई
सिरसा पुलिस ने डिंग थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के रहने वाले सोहन लाल की लगभग 38.5 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति को जब्त (अटैच) करने का आदेश दिया है। पुलिस को शक है कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक (SP) दीपक सहारन ने बताया कि डिंग पुलिस ने इस संपत्ति का विवरण जुटाकर दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी और राजस्व विभाग को भेज दिया है। यह आदेश 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985' की धारा 68F (2) के तहत जारी किए गए हैं। संबंधित विभागों को नोटिस भेज दिए गए हैं। संपत्ति को जब्त करने का मतलब है कि अब इसे बेचा नहीं जा सकता।
पुलिस के अनुसार, 2006 में सोहन लाल के पास से 41 किलोग्राम पोस्ता भूसा (poppy husk) बरामद होने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने उसे चार साल की जेल और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ नशीले पदार्थों से जुड़े कई अन्य मामले भी दर्ज हैं।
SP दीपक सहारन ने कहा कि पुलिस उन संपत्तियों की पहचान कर रही है, जिनके बारे में शक है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी से कमाए गए पैसों से बनाई गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना और युवाओं को नशे की लत से बचाना है।