श्रीनगर के व्यक्ति को 2020 के मस्जिद हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सज़ा
एक स्थानीय अदालत ने 2020 के हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है और श्रीनगर की एक मस्जिद के अंदर एक व्यक्ति की हत्या के लिए उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
पुलिस के बयान के अनुसार, अदालत ने बडगाम ज़िले के रासू के रहने वाले अब्दुल गनी डार की हत्या के मामले में बिचवारा, डलगेट के रहने वाले गुलाम मोहि-उद-दीन डार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।
सज़ा की अवधि पर दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि हालांकि अपराध गंभीर और जघन्य था, लेकिन यह "दुर्लभतम से दुर्लभ" (rarest of rare) मामलों की श्रेणी में नहीं आता, जिसके लिए मौत की सज़ा दी जाए।
दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि वसूल होने पर मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवज़े के तौर पर दी जाएगी।