Kathua में गोतस्कर पर बड़ी कार्रवाई

Update: 2026-07-19 07:56 GMT

Kathua कठुआ PSA एक प्रशासनिक कानून है जिसके तहत कुछ मामलों में बिना किसी आरोप या मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राजौरी के थानामंडी इलाके के रहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को मवेशियों की गैर-कानूनी तस्करी में लगातार शामिल रहने के कारण हिरासत में लिया गया।

उन्होंने कहा कि मवेशियों की तस्करी में बार-बार शामिल होने और उसकी गतिविधियों के सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक होने को देखते हुए, PSA के तहत औपचारिक हिरासत आदेश जारी किया गया।

आदेश के बाद, आरोपी को हिरासत में लेकर राजौरी की ज़िला जेल में रखा गया है। एक अन्य मामले में, कठुआ पुलिस ने मरहीन के रहने वाले बाग हुसैन उर्फ ​​"बाघा" पर PSA के तहत मामला दर्ज किया और उसे भद्रवाह की ज़िला जेल में भेज दिया। प्रवक्ता ने आगे बताया कि पुलिस द्वारा उसका रिकॉर्ड तैयार किए जाने के बाद, कठुआ के ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हिस्ट्रीशीटर हुसैन को PSA के तहत हिरासत में लिया गया।

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