लातूर: महाराष्ट्र के लातूर में एयर पिस्टल के पुर्जों वाले पार्सल में विस्फोट के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें बंदूकों की दो दुकानों के मालिक भी शामिल हैं। शनिवार सुबह विलासराव देशमुख मार्ग पर टेम्पो से पार्सल उतारते समय हुई घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था।
पुलिस के अनुसार, दोनों दुकान मालिकों पर आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का पालन किए बिना एयर पिस्टल के पुर्जे पैक करके भेजने का आरोप है। खेप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी सीओ₂ की ट्यूब और एयर पिस्टल की मैगजीन भी शामिल थी। अन्य दो व्यक्तियों पर सुरक्षा उपाय अपनाए बिना पार्सल स्वीकार करने और उसके परिवहन में सहायता करने का आरोप है। पुलिस निरीक्षक संतोष पाटिल ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का प्रारंभिक निष्कर्ष है कि गंभीर चोट या जान जाने के जोखिम के बावजूद खेप को संभालने और पहुंचाने में लापरवाही बरती गई। आरोपों की जांच जारी है।