Meghalaya मेघालय: ईस्ट जयंतिया हिल्स के ज़िला मजिस्ट्रेट ने लोगों की सुरक्षा और ट्रैफ़िक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत नेशनल हाईवे-6 (NH-6) के एक हिस्से पर बिना मंज़ूरी के बनाए गए ढांचों और ट्रकों व अन्य गाड़ियों की अनधिकृत पार्किंग पर रोक लगा दी गई है।
यह आदेश ईस्ट जयंतिया हिल्स ज़िले में NH-6 के ट्यूबर शोहश्रीह (Tuber Shohshrieh) से मैलिडोर (Malidor) तक के हिस्से पर लागू होता है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
ज़िला प्रशासन के अनुसार, हाईवे के किनारे बनाए गए अनधिकृत ढांचों के कारण देखने में रुकावट आ रही है और गाड़ियों की आवाजाही में बाधा पड़ रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और जान-माल के नुकसान का खतरा बढ़ गया है।
प्रशासन ने यह भी कहा कि हाईवे के किनारे ट्रकों, भारी गाड़ियों और अन्य वाहनों की अनधिकृत पार्किंग से ट्रैफ़िक के बहाव में रुकावट आ रही है।
इस आदेश के तहत, गाड़ियों की पार्किंग केवल उन्हीं जगहों पर करने की अनुमति होगी जिन्हें ज़िला प्रशासन ने विशेष रूप से तय या अधिकृत किया है।
ज़िला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह निषेधाज्ञा (रोक लगाने वाला आदेश) अगले आदेश तक लागू रहेगी।