Brahmapur ब्रह्मपुर: ओडिशा के गंजाम ज़िले की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपनी 28 साल की पत्नी को आग लगाकर मारने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) रश्मि रानी बालाबांतराय ने बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विश्वरंजन बेहरा ने बुधांबा इलाके के रहने वाले सद्दाम हुसैन खान को यह सज़ा सुनाई। खान पर आरोप था कि शादी के करीब आठ साल बाद, अक्टूबर 2022 में पारिवारिक झगड़े और दहेज की मांग को लेकर उसने अपनी पत्नी सिनीमा बीबी की हत्या कर दी थी। महिला की मौत 23 दिसंबर 2022 को खुर्दा अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। हालांकि, अदालत ने सबूतों की कमी के कारण दोषी की मां और दो बहनों को बरी कर दिया, जिन पर भी इस मामले में आरोप लगाए गए थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे और ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे। आरोपी ने 11 अक्टूबर 2022 को अपनी पत्नी पर केरोसिन (मिट्टी का तेल) डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे एक प्राइवेट अस्पताल और फिर खुर्दा अस्पताल रेफर किया गया, जहां जलने से लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। मामला दर्ज करने के बाद, कबिसूर्य नगर पुलिस ने दोषी के साथ-साथ मृतका की सास और ननदों को भी गिरफ्तार किया था।