Punjab की सफाई स्थिति को HC ने बताया चिंताजनक

Update: 2026-07-21 06:05 GMT

Punjab पंजाब शुरुआत में ही, जस्टिस पंकज जैन की बेंच ने देखा कि संगरूर म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अश्वनी कुमार ने एक हलफनामा (affidavit) दाखिल किया है। लेकिन यह "सिर्फ संगरूर म्युनिसिपल काउंसिल के लिए की गई व्यवस्थाओं से जुड़ा है।" जस्टिस जैन की यह टिप्पणी प्रदीप कुमार, सैनिट ग्रेवाल और जसइंदर सेखों द्वारा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आई। इस याचिका को सीनियर एडवोकेट पीएस सेखों ने वकील शहबाज थिंड, जीएस गिल और सुल्तान सिंह के साथ मिलकर दायर किया था।

जस्टिस जैन ने कहा कि यह संकट सिर्फ एक म्युनिसिपल बॉडी तक सीमित नहीं है। सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा: "सीनियर एडवोकेट अनु छत्रथ इस बात से इनकार नहीं कर सकतीं कि अन्य म्युनिसिपल काउंसिलों में भी सफाई व्यवस्था को लेकर चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है, जहां सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं।" जन-स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर, खासकर बारिश के मौसम में, को ध्यान में रखते हुए जस्टिस जैन ने कहा: "मानसून आ चुका है, इसलिए कोर्ट को आशंका है कि मौजूदा स्थिति से महामारी का खतरा पैदा हो सकता है।"

यह देखते हुए कि पहले दाखिल किया गया हलफनामा सिर्फ संगरूर म्युनिसिपल काउंसिल की व्यवस्थाओं से जुड़ा था, कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल एचपीएस इशर को निर्देश दिया कि वे "अगली सुनवाई की तारीख से पहले राज्य की सभी म्युनिसिपल काउंसिलों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करें। इसमें सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पैदा हुई चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी हो।"

अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय करते हुए जस्टिस जैन ने चेतावनी दी कि अगर अगली तारीख से पहले हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो लोकल बॉडीज़ के सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। पिछली सुनवाई के दौरान, बेंच ने राज्य के लिए यह विकल्प खुला रखा था कि वे राज्य भर की म्युनिसिपल कमेटियों में सफाई सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने के लिए 'एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट' (ESMA) के प्रावधानों को लागू करने की संभावना पर विचार करें।

अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि प्रतिवादी बिना रुकावट सफाई सेवाएं बहाल करने, प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था करने, स्थायी आकस्मिक योजना (contingency mechanism) तैयार करने या लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सक्रिय कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्हें हाई कोर्ट में यह याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा यह भी बताया गया कि सफ़ाई व्यवस्था के मौजूदा संकट के बीच, एक अख़बार और वेबसाइट पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई थी। इसमें मॉनसून के मौसम में मच्छरों और पानी से फैलने वाली बीमारियों के मामलों और उनसे जुड़े ख़तरों पर प्रकाश डाला गया था। स्थानीय सरकार के मंत्री और अन्य अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपे गए थे, जिनमें तुरंत दखल देने, प्रभावित जगहों का निरीक्षण करने और ज़िम्मेदारी तय करने की मांग की गई थी। याचिका के साथ मौजूदा हालात को दिखाने वाली तस्वीरें भी लगाई गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि मॉनसून के मौसम में स्थिति और बिगड़ गई थी, क्योंकि जमा हुआ कचरा बारिश के पानी और सीवेज के साथ मिल गया था, जिससे नालियां जाम हो गईं और मच्छर, मक्खियां तथा बीमारी फैलाने वाले अन्य कीड़ों के पनपने की जगह बन गई।

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