Chennai चेन्नई, 11 जुलाई: तमिलनाडु सरकार ने माइनिंग नियमों में बदलाव किया है ताकि जियोलॉजी और माइनिंग डायरेक्टर को दूसरे राज्यों में कच्चे पत्थर और उससे जुड़े सामान के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने का अधिकार मिल सके, जिसमें कुछ समय के लिए रोक लगाना भी शामिल है।
9 जुलाई को नोटिफ़ाई किए गए इस बदलाव का मकसद राज्य के अंदर कंस्ट्रक्शन के सामान की सही उपलब्धता पक्का करना है। यह राज्य की सीमाओं के पार M-Sand, ब्लू मेटल और कंस्ट्रक्शन के पत्थरों जैसी चीज़ों की आवाजाही पर कंट्रोल की इजाज़त देता है। यह कदम गैर-कानूनी माइनिंग पर रोक लगाने और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बढ़ती कीमतों और सप्लाई की चिंताओं को दूर करने की कोशिशों के बीच उठाया गया है।