BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध...
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की
Delhi दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी सलाह में कहा है कि प्रतिबंध वाले इलाकों में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे में नागरिकों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और अनावश्यक रूप से प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने ऐप आधारित मोबिलिटी सेवाओं, राइड-हेलिंग कंपनियों, फूड डिलीवरी सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी सलाह जारी की है। इन कंपनियों से कहा गया है कि प्रतिबंध लागू रहने के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में अपने संचालन को नियंत्रित और व्यवस्थित करें, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पुलिस ने कहा कि प्रतिबंधों का उद्देश्य आम जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत के अनुसार यातायात व्यवस्था में बदलाव किए जा सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले मार्गों की जानकारी जरूर लें और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों के सहयोग से ही राजधानी में यातायात और कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। प्रशासन ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और स्थिति के अनुसार आगे के निर्णय लिए जाएंगे।