तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बाल विवाह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 42 वर्षीय व्यक्ति की शादी एक नाबालिग लड़की से कराए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने विवाह स्थल पर छापेमारी की। यह मामला कालापत्थर पुलिस थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, शादी लड़की के माता-पिता और एक बिचौलिए के सहयोग से कराई जा रही थी। समय रहते पुलिस को सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रोकने की कार्रवाई की।
सूचना मिलते ही पुलिस ने विवाह स्थल पर मारा छापा
राजेंद्र नगर जोन के डीसीपी एस. श्रीनिवास ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कालापत्थर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई। डीसीपी के अनुसार, दो सब-इंस्पेक्टर और एक महिला अधिकारी की टीम विवाह स्थल पर पहुंची। पुलिस की जांच में सामने आया कि 42 वर्षीय आरिफ अली बेग नामक व्यक्ति नाबालिग लड़की से शादी करने आया था।
दुबई में कैब ड्राइवर है 42 वर्षीय व्यक्ति
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरिफ अली बेग मूल रूप से हैदराबाद के फलकनुमा इलाके का निवासी है। वह दुबई में कैब ड्राइवर के रूप में काम करता है। पुलिस के अनुसार, वह नाबालिग लड़की से शादी करने के उद्देश्य से हैदराबाद आया था। डीसीपी श्रीनिवास ने बताया कि इस विवाह की व्यवस्था में लड़की के माता-पिता और एक मध्यस्थ की भूमिका सामने आई है। पुलिस इस मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
माता-पिता और बिचौलिए की भूमिका पर सवाल
इस घटना में सबसे गंभीर पहलू यह है कि पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की के माता-पिता भी विवाह की व्यवस्था में सहयोग कर रहे थे। इससे बाल विवाह रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कानून के पालन को लेकर सवाल उठते हैं। भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है। नाबालिग की शादी कराने, उसमें सहयोग करने या उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
बाल विवाह रोकने के लिए सतर्कता जरूरी
यह घटना बताती है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ-साथ समाज की भागीदारी भी आवश्यक है। नाबालिग बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। फिलहाल उपलब्ध पुलिस बयान में आरोपियों की गिरफ्तारी, दर्ज धाराओं और नाबालिग लड़की की उम्र के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
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