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MP : उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता की उम्र पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की जांच के आदेश दिए

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) को बलात्कार पीड़िता (अभियोक्ता) की आयु निर्धारण के संबंध में भोपाल के जेपी अस्पताल द्वारा जारी जिला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की जांच करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने प्रमुख सचिव को पंद्रह दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया।
यह निर्देश एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण करने और उसका यौन शोषण करने के आरोपी एक दोषी द्वारा दायर आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आया। उसके खिलाफ भोपाल के बागसेवनिया थाने में आईपीसी और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की समीक्षा करते हुए, हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के एक गवाह डॉक्टर के बयान पर विचार किया, जिसने बताया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में रेडियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट दोनों की राय का अभाव था। डॉक्टर ने आगे कहा कि बोर्ड ने लड़की की उम्र के बारे में अपनी राय केवल उसके शारीरिक रूप के आधार पर बनाई थी।





