
कटक; न्यायिक आदेशों का पालन न करने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भवानीपटना पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक (आईआईसी) को कालाहांडी के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सुशांत कुमार चोपदार को 13 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक सुनील कुमार बेहरा को सेवानिवृत्ति लाभों पर ब्याज के भुगतान में लंबे समय से हुई देरी से संबंधित अवमानना मामले में दिया गया है। 31 मई, 2006 को सेवानिवृत्त हुए बेहरा को लगभग नौ साल बाद, 21 अप्रैल, 2015 को उनकी सेवानिवृत्ति की राशि मिली। उसी वर्ष, उन्होंने अत्यधिक देरी के लिए नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।
29 सितंबर, 2023 को, उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और निर्देश दिया कि 1 जून, 2006 से 20 अप्रैल, 2015 तक की अवधि के लिए विलंबित सेवानिवृत्ति बकाया पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। न्यायालय ने कालाहांडी के जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर ब्याज राशि की गणना करके उसे जारी करने का आदेश दिया।
कोई कार्रवाई न होने पर, बेहरा ने 2024 में अवमानना याचिका दायर की। न्यायालय ने 7 फ़रवरी, 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश का पालन करने के लिए एक महीने का अंतिम विस्तार देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया, और चेतावनी दी कि आगे कोई भी चूक उच्च न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन मानी जाएगी।





