New Delhi नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के सात अलग-अलग मामलों में अभिनेता की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने राजपाल यादव पर कुल 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अभिनेता को कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वह अपने वादों को पूरा करने और संबंधित पक्ष का भुगतान करने में सफल नहीं रहे।
हालांकि, हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को एक तकनीकी राहत दी है। अदालत ने सातों मामलों में अलग-अलग तीन-तीन महीने की सजा सुनाई, लेकिन सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया। यानी अभिनेता को सातों मामलों के लिए अलग-अलग अवधि की जेल नहीं काटनी होगी, बल्कि उन्हें कुल तीन महीने ही कारावास में रहना होगा।
मामला चेक बाउंस से जुड़े उन मामलों का है, जिनमें शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से आरोप लगाया गया था कि राजपाल यादव द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के समय बाउंस हो गए थे। इसके बाद कंपनी ने अदालत का रुख किया था। मामले में निचली अदालत ने अभिनेता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि राजपाल यादव को मामले को सुलझाने और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कई मौके दिए गए थे। अभिनेता की ओर से समझौते और भुगतान का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन तय शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं हो सका।
गौरतलब है कि इससे पहले भी राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। अदालत ने पहले भी उन्हें राहत देने के लिए मामले को मध्यस्थता प्रक्रिया में भेजा था, ताकि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सके। लेकिन भुगतान संबंधी वादे पूरे नहीं होने के बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाया।
राजपाल यादव बॉलीवुड में अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई है और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी अधिक है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से वह कानूनी विवादों के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब अभिनेता को तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत द्वारा लगाए गए भारी जुर्माने का भुगतान भी करना होगा। कोर्ट के आदेश के बाद राजपाल यादव के सामने अब कानूनी प्रक्रिया और आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की चुनौती खड़ी हो गई है।