राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम, हर सदस्य को समय-समय पर कराना होगा बायोमेट्रिक सत्यापन

Update: 2026-07-25 04:43 GMT

नई दिल्ली/लखनऊ : राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान पर जाकर स्वयं बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। यदि किसी सदस्य का एक साल तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। नए नियम के बाद राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों के लिए नियमित रूप से ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन कराना जरूरी हो गया है।

पहले राशन कार्ड धारकों को एक बार केवाईसी कराने के बाद दोबारा अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें हटाना है। इसके लिए सभी राशन कार्ड सदस्यों का समय-समय पर सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है।

नए नियम के अनुसार, राशन कार्ड में जितने भी लोगों के नाम दर्ज हैं, उन सभी को पीडीएस दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त करना होगा। केवल परिवार के मुखिया या किसी एक सदस्य के बायोमेट्रिक सत्यापन से काम नहीं चलेगा। राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य की पहचान की पुष्टि जरूरी होगी।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में राशन कार्ड में ऐसे लोगों के नाम दर्ज पाए जाते हैं, जो अब परिवार का हिस्सा नहीं हैं या जिनकी जानकारी लंबे समय से अपडेट नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर फर्जी नामों के जरिए सरकारी राशन का लाभ लेने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए नियमित बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, बायोमेट्रिक सत्यापन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राशन का लाभ वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंचे। इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार को लाभार्थियों का सही आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा।

नए नियम को लेकर राशन कार्ड धारकों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि परिवार का कोई सदस्य लंबे समय तक पीडीएस दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराता है तो उसका नाम राशन कार्ड से हट सकता है। ऐसे में परिवारों को समय रहते सभी सदस्यों का सत्यापन पूरा कराना होगा, ताकि उन्हें मिलने वाले खाद्यान्न लाभ में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार परिवार के सदस्य रोजगार, पढ़ाई या अन्य कारणों से लंबे समय तक अपने गांव या मूल स्थान से बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हो जाए।

पीडीएस दुकानदारों को भी नई व्यवस्था के बारे में लाभार्थियों को जानकारी देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि राशन लेने आने वाले लोगों का सही तरीके से बायोमेट्रिक सत्यापन हो। किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्या का समाधान कराया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सत्यापन व्यवस्था से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ती है। आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से यह पता लगाना आसान होता है कि योजना का लाभ किस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इससे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है।

हालांकि, कुछ लोगों को तकनीकी कारणों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई बार अंगूठे के निशान स्पष्ट नहीं आने, नेटवर्क की समस्या या अन्य तकनीकी दिक्कतों के कारण सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों के लिए प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी, ताकि पात्र लाभार्थी राशन से वंचित न हों।

सरकार का प्रयास है कि राशन वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए। इसी उद्देश्य से समय-समय पर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। नए बायोमेट्रिक सत्यापन नियम के तहत अब राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य की सक्रिय भागीदारी जरूरी होगी।

राशन कार्ड धारकों को सलाह दी गई है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी अपडेट रखें और निर्धारित समय पर पीडीएस दुकान जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन जरूर कराएं। समय पर सत्यापन नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम हटने की स्थिति में बाद में परेशानी हो सकती है।

नए नियम लागू होने के बाद राशन वितरण प्रणाली में फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं, आम लोगों के लिए जरूरी है कि वे इस बदलाव की जानकारी रखें और समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

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