चिखली पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की खेप, दो आरोपी गिरफ्तार

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Update: 2026-07-29 17:47 GMT
Rajnandgaon. राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिखली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन कर बिक्री के लिए ले जा रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 90 पौवा देशी प्लेन शराब और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 22,200 रुपये बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की
वैधानिक कार्रवाई
की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध शराब, गांजा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों, गुंडा-बदमाशों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध भी नियमित कार्रवाई की जा रही है।
इसी अभियान के तहत 28 जुलाई 2026 की रात चिखली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक मोटरसाइकिल में बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब लेकर पार्रीकला से भेड़ीकला की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही चौकी चिखली पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर ग्राम भेड़ीकला से पार्रीकला जाने वाले मार्ग पर नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी। नाकेबंदी के दौरान मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए और नंबर की मोटरसाइकिल दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों की पहचान परमेश्वर उर्फ गोलू साहू (25 वर्ष) पिता होमदास साहू तथा कमल कुमार उर्फ पप्पू साहू (30 वर्ष) पिता निहाली साहू, दोनों निवासी भाठागांव, चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव के रूप में हुई।
तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 90 पौवा शोले देशी प्लेन मदिरा बरामद की, जिसकी कुल मात्रा 16.200 बल्क लीटर है। जब्त शराब की कीमत 7,200 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 08 जेड ई 7270, जिसकी अनुमानित कीमत 15,000 रुपये है, उसे भी जब्त कर लिया गया। इस प्रकार कुल 22,200 रुपये की सामग्री जब्त की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध शराब को बिक्री के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे। निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब का परिवहन किए जाने के कारण दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। साथ ही इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। टीम में सहायक उप निरीक्षक शत्रुघ्न टंडन, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी, चंद्रकपूर आयाम सहित चौकी चिखली के अन्य पुलिसकर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। राजनांदगांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब के निर्माण, बिक्री या परिवहन की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई कर ऐसे अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके।
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