Bilaspur. बिलासपुर। जिले में नशे और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरगिट्टी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 35 पाव देशी प्लेन शराब और शराब परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 22,840 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान छोटेलाल यादव (45 वर्ष), पिता स्वर्गीय पहारु राम यादव, निवासी आवासपारा, परसदा, थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी मोटरसाइकिल के जरिए अवैध शराब बिक्री के उद्देश्य से शराब लेकर जा रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर समय रहते उसे पकड़ लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

इन्हीं निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) तथा थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकाश चौधरी के मार्गदर्शन में सिरगिट्टी पुलिस और बीट आरक्षक लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और बताए गए स्थान बन्नाक चौक पहुंचकर घेराबंदी की। कुछ देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के सामने सफेद रंग का थैला रखकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की और थैले की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान थैले से 35 पाव देशी प्लेन शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी शराब से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस के अनुसार आरोपी ने स्वीकार किया कि वह शराब बिक्री के उद्देश्य से ले जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही शराब और परिवहन में प्रयुक्त एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 11 AX 8596) को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब की कीमत 2,840 रुपये और मोटरसाइकिल की अनुमानित कीमत 20,000 रुपये है। इस प्रकार कुल 22,840 रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सिरगिट्टी पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। बीट पुलिस, मुखबिर तंत्र और नियमित गश्त के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या अवैध शराब के कारोबार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कहीं अवैध शराब की बिक्री, परिवहन या निर्माण की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बिलासपुर पुलिस का कहना है कि जनता के सहयोग और पुलिस की सतर्कता से ही नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। आने वाले दिनों में जिलेभर में ऐसे विशेष अभियान और तेज किए जाएंगे ताकि अवैध शराब के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त किया जा सके और समाज में सुरक्षित एवं कानून-व्यवस्था का वातावरण कायम रखा जा सके।
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