पंजाब के पूर्व मंत्री पर ईडी का शिकंजा, 6 अगस्त को अगली सुनवाई

Update: 2026-07-24 09:17 GMT

बादशाहपुर (गुरुग्राम)। पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। गुरुग्राम स्थित विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है। अदालत अब इस शिकायत पर आगे की कानूनी कार्रवाई और सुनवाई प्रक्रिया को पूरा करेगी।

ईडी ने दर्ज कराया था पीएमएलए के तहत मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5 मई को दर्ज अपनी ईसीआईआर (ECIR) के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 3 और 4 समेत कई अन्य संबंधित धाराओं के तहत विशेष अदालत में अपनी शिकायत पेश की थी। ईडी की इस शिकायत के आधार पर पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट के बाद अदालत का निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान बीते 6 जुलाई को विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने ईडी की शिकायत को प्राथमिक जांच के लिए अहलमद के पास भेजा था और दस्तावेजों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद 16 जुलाई को अहलमद की ओर से अदालत में जांच रिपोर्ट पेश की गई।

दस्तावेजों और रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अदालत ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि यह शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के लागू होने के बाद दायर की गई है। नए नियमों के अनुसार, किसी भी मामले में संज्ञान लेने से पहले आरोपितों को शिकायत की आधिकारिक सूचना देना अनिवार्य है।

आरोपितों को नोटिस जारी करने का आदेश

न्यायालय के इसी रुख के आधार पर अदालत ने पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा और मामले से जुड़े अन्य आरोपितों को औपचारिक नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि नोटिस की तामील और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी।

अब नोटिस प्रक्रिया की पूर्ति के बाद विशेष पीएमएलए अदालत ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। 6 अगस्त को होने वाली यह सुनवाई संजीव अरोड़ा के लिए काफी अहम मानी जा रही है, जहां अदालत शिकायत पर आगे का रुख तय करेगी।

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