Kurukshetra यौन अपराधी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Update: 2026-07-19 05:13 GMT

Kurukshetra कुरुक्षेत्र अदालत ने लाडवा के रहने वाले संजू उर्फ ​​जसविंदर (27) को सज़ा सुनाई है और उस पर 1.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कुरुक्षेत्र पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, जनवरी 2019 में एक महिला ने लाडवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी तीन बेटियां और एक बेटा है। आरोपी ने उसकी 16 साल की बेटी का अपहरण कर उसके साथ यौन शोषण किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संजू उर्फ ​​जसविंदर को IPC की धारा 365, POCSO एक्ट (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम) की धारा 6 और SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत अपराधों का दोषी पाया गया है।

IPC की धारा 365 के तहत, संजू को पांच साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई गई है और अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को 20 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा, SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत उसे आजीवन कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी।

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