बेंगलुरु: शुक्रवार को बेंगलुरु के बड़े स्टार होटलों में फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर्स ने जांच की। इस दौरान सब्ज़ियों पर फफूंद, साफ़-सफ़ाई की कमी, एक्सपायर हो चुके फ़ूड प्रोडक्ट्स का स्टोरेज और फ़ूड प्रोडक्ट्स की गलत लेबलिंग जैसी कमियां पाई गईं। अधिकारियों ने फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी करने से पहले खाने-पीने की चीज़ें ज़ब्त करके नष्ट कर दीं।

फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर्स की 30 टीमों ने 26 थ्री-स्टार और फ़ाइव-स्टार होटलों में जांच की। इसका मकसद 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' और 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फ़ूड बिज़नेस की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशंस, 2011' के नियमों का पालन सुनिश्चित करना था।

अधिकारियों ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि "जहां भी नियम तोड़ने के मामले सामने आएंगे, वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर ने दिन में पत्रकारों से कहा, "अगर बड़े होटलों की जांच होगी, तो दूसरे भी सतर्क हो जाएंगे।"

'द ललित अशोक' (एनेक्स साउथ) में जांच के दौरान अधिकारियों ने 76 किलो मीट, 200 किलो सब्ज़ियां और 32 लीटर एक्सपायर हो चुका दूध ज़ब्त किया। 'शांगरी-ला बेंगलुरु' में अधिकारियों ने 15 किलो मीट ज़ब्त किया और 'फोर सीज़न्स होटल बेंगलुरु' में 10 किलो मीट ज़ब्त किया गया।

'विवंता बेंगलुरु व्हाइटफ़ील्ड' में जांच के दौरान अधिकारियों ने 3 किलो एक्सपायर हो चुके बेकरी प्रोडक्ट्स ज़ब्त करके नष्ट कर दिए। 'ताज यशवंतपुर' में जांच के दौरान 72 किलो मछली/मीट ज़ब्त करके नष्ट किया गया और 'रेडिसन ब्लू' (द एट्रिया) में 105 किलो एक्सपायर हो चुके फ़ूड प्रोडक्ट्स पाए गए, जिनमें 50 किलो चिकन, 25 किलो मीट, 23 किलो मछली और 7 किलो सब्ज़ियां शामिल थीं।

जांच में कई गंभीर उल्लंघन पाए गए, जैसे कि किचन और फ़ूड स्टोरेज एरिया में साफ़-सफ़ाई की कमी, FSSAI की ज़रूरतों के हिसाब से मीट प्रोडक्ट्स पर लेबल न होना, एक्सपायर हो चुके दूध/बेकरी प्रोडक्ट्स, चिकन, मछली, मीट और सब्ज़ियों का स्टोरेज, और शाकाहारी व मांसाहारी खाने की चीज़ों के लिए अलग-अलग स्टोरेज न रखना।

जांच के दौरान चाय पाउडर, चिकन, मटन, मछली, खाने का तेल, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टोमैटो सॉस जैसी खाने की चीज़ों के सैंपल लिए गए और उन्हें लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है।

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