चेन्नई: स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सभी स्कूलों को वेंडिंग मशीनों के माध्यम से मुफ्त बायोडिग्रेडेबल, कम्पोस्टेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और समर्पित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) कॉर्नर स्थापित करने का आदेश दिया है।
दिशानिर्देश डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति के अनुपालन में जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किशोर छात्राएं अब बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण कक्षाएं न चूकें।
आदेश के तहत, संस्थानों को लड़कियों के शौचालयों के अंदर स्थापित वेंडिंग मशीनों के माध्यम से सीधे मुफ्त, बायोकम्पैटिबल नैपकिन वितरित करना होगा। जहां स्वचालित मशीनें स्थापित नहीं की जा सकतीं, वहां एक नामित स्कूल प्राधिकारी को निर्बाध, कलंक-मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।