हैदराबाद: राज्य सरकार ने राज्य और जिला-स्तरीय सड़क सुरक्षा फंड के प्रबंधन और निगरानी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें ऑनलाइन अकाउंटिंग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट, और जिला सड़क सुरक्षा समितियों की मासिक बैठकें अनिवार्य कर दी गई हैं।

परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, एक सरकारी आदेश (GO) के जरिए ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य पूरे तेलंगाना में सड़क सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत करना, दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की जान बचाना है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने सभी जिलों में ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, ताकि प्राप्तियों और खर्चों की रियल-टाइम निगरानी की जा सके।

राज्य और जिला स्तरों पर मौजूद फंड के खातों का CAG द्वारा ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, इन विवरणों को केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा, ताकि सड़क सुरक्षा पर बनी सुप्रीम कोर्ट की समिति इन तक पहुंच सके।

इन दिशा-निर्देशों के तहत, 'तेलंगाना मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2026' के अंतर्गत वसूला गया सड़क सुरक्षा उपकर (cess), 'तेलंगाना सड़क सुरक्षा नॉन-लैप्सेबल फंड' (ऐसी निधि जो समाप्त नहीं होती) में जमा किया जाएगा।

 

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